खटीमा: दान सिंह राणा की जमानत रद्द करने के लिए पुलिस पहुंची कोर्ट

DK NEWS UTTARAKHAND खटीमा में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के आरोपी की जमानत निरस्त करने की तैयारी, पुलिस ने कोर्ट में दी अर्जी
खटीमा, ऊधम सिंह नगर: खटीमा कोतवाली क्षेत्र से जुड़े धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के एक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में नामजद आरोपी दान सिंह राणा की अंतरिम जमानत निरस्त कराने के लिए खटीमा पुलिस ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

जानकारी के अनुसार, खटीमा कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा संख्या 95/2026 पंजीकृत है। यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता और उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत दर्ज किया गया है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी को पूर्व में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा उसे अंतरिम जमानत प्रदान की गई थी। जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी की गतिविधियों को लेकर पुलिस को शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई है। इस संबंध में सीओ खटीमा नीरज सेमवाल ने बताया कि नियमानुसार न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया है। अब न्यायालय के निर्णय के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यदि न्यायालय जमानत निरस्त करता है तो पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।

रिपोर्ट: अशोक सरकार, खटीमा
प्रस्तुतकर्ता - DK News Uttarakhand

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